mukhyamantri gambhir bimari upchar yojana :क्या आप या आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है? अगर हां, तो झारखंड सरकार आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है! मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अब पहले से ज्यादा आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस योजना में कितनी राशि बढ़ाई गई है, इसका लाभ कौन ले सकता है, और आवेदन कैसे करना है। तो चलिए, पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना क्या है?
झारखंड सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रहे। पहले इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की मदद दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक कर दिया है। कुछ खास मामलों में यह राशि 25 लाख रुपये तक भी हो सकती है, खासकर जब यह योजना आयुष्मान भारत और आबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के साथ मिलकर काम करती है। यह बदलाव 28 जून 2024 को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बाद में हेमंत सोरेन की सरकार ने लागू किया।
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कितनी राशि बढ़ाई गई और क्यों?
पहले मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये की मदद मिलती थी। लेकिन झारखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया, और अब इसे 15 लाख रुपये तक कर दिया गया है। कुछ मामलों में, जैसे कैंसर के इलाज के लिए, यह राशि 25 लाख रुपये तक हो सकती है, जिसमें 20 लाख रुपये राज्य सरकार और 5 लाख रुपये केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से मिलते हैं।
इस राशि को बढ़ाने का कारण है गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर की बीमारी, और एसिड अटैक के इलाज का भारी खर्च। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक तंगी की वजह से कोई मरीज इलाज से वंचित न रहे। यह योजना अब 22 गंभीर बीमारियों को कवर करती है, जिनमें पहले सिर्फ 5 बीमारियां शामिल थीं।
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कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
(1)निवास: आपको झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
(2)आय: परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाती है।
(3)बीमारी: यह योजना कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, गंभीर लीवर रोग, एसिड अटैक जैसी बीमारियों के लिए है।
नोट- यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बड़े अस्पतालों में इलाज का खर्च नहीं उठा सकते।
आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- आवेदन पत्र लें: अपने जिले के सिविल सर्जन कार्यालय या जिला स्तरीय समिति से फ्री में आवेदन पत्र लें।
- पत्र भरें: आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क नंबर, और बीमारी का विवरण सही-सही भरें।
- दस्तावेज जमा करें: आधार कार्ड, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, चिकित्सा प्रमाण पत्र, और अस्पताल का अनुमान पत्र जमा करें।
- जमा करें: आवेदन पत्र और दस्तावेज उसी कार्यालय में जमा करें, जहां से आपने फॉर्म लिया था।
- जांच और स्वीकृति: जिला समिति आपके आवेदन की जांच करेगी। स्वीकृति के बाद राशि सीधे अस्पताल के खाते में भेजी जाएगी।
इस योजना से कैसे मिलेगी राहत?
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से न सिर्फ गरीब बल्कि मध्यमवर्गीय परिवारों को भी फायदा होगा। कैंसर जैसे महंगे इलाज, जो लाखों रुपये खर्च मांगते हैं, अब इस योजना के तहत आसानी से हो सकेंगे। उदाहरण के लिए, रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि कैंसर के मरीजों के लिए यह योजना गेम-चेंजर है। हर दिन 50 से ज्यादा आवेदन आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
योजना के फायदे और भविष्य
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से झारखंड के लोगों को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि बड़े अस्पतालों जैसे रिम्स, सदर अस्पताल, और एम्स दिल्ली में भी इलाज संभव होगा। सरकार ने 45 अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा है, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिले। साथ ही, सरकार पारदर्शी चयन प्रक्रिया और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर रही है, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है। 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये और कुछ मामलों में 25 लाख रुपये तक की मदद ने इस योजना को और प्रभावी बना दिया है। अगर आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो तुरंत अपने नजदीकी सिविल सर्जन कार्यालय से संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं। यह योजना न सिर्फ इलाज को आसान बनाती है, बल्कि आपके परिवार को आर्थिक बोझ से भी बचाती है।
अगर आपको इस योजना के बारे में और जानकारी चाहिए, तो झारखंड स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन 0651-2491033 या 0651-2490314 पर कॉल करें। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और इस योजना का लाभ उठाएं!